ध्यान दें, टैक्स से छूट, लेकिन भरना ही होगा ITR

इसलिए उपरोक्त छूट की सीमा से ज्यादा कमाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी होगा। हालांकि, आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर की आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं है, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ेगा।
एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार tax2win.in के सीईओ अभिषेक सोनी बताते हैं, 'बजट प्रस्ताव के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की आय पर आप पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन बेसिक छूट की (2.5 लाख और 3 लाख) सीमा पार करने पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।' इसका अर्थ है कि 2019-20 में जीरो टैक्स का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम आईटीआर में दिखाना होगा।
ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सैलरी, सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि शामिल होंगे। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) समेत सभी तरह के डिडक्शंस और टैक्स ब्रेक सेक्शन 80C और 80D के तहत दिखाने होंगे। अगर इन डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद आपकी आय 5 लाख तक रहती है तो आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।