UP में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत

सरकार यह बताये कि कार्यवाही करने में विलम्ब क्यो? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख रूपये की मदद के साथ पीड़िता को सरकारी नौकरी, आवास, सरकारी सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करे।
सपा सुप्रिमो ने कहा कि यूपी में जनता भय और अराजकता के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर है। आमजन स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसी स्थिति में यूपी में धारा 356 लागू किये जाने की आवश्यकता है। महामहिम राज्यपाल को घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करना चाहिए।