नोटा का अर्थ है- नन ऑफ द एबव, यानि इनमें से कोई नहीं
बाबू अंसारी
भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013, के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं अर्थात `नोटा`(नन ऑफ द एबव) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अगर भ्रष्ट या नकारा होने के कारण वोटर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता, तो वह ‘नोटा’ का बटन दबा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 27, सितंबर 2013, को मतदाता-पत्र में नोटा का ऑप्शन उपलब्ध कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया था।
हालांकि चुनाव आयोग ने 2009 में ही कोर्ट के सामने यह इच्छा जताई थी कि ‘नोटा’ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
और यह फैसला राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लिया गया था। माना जा रहा है कि इस कदम से राजनीतिक दल साफ-सुथरे प्रत्यासियो को टिकट देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से एसा न होने के कारण इस बार नोटा का उपयोग ज्यादा हो सकता है।
इससे पहले अगर कोई मतदाता किसी को भी अपना मत नहीं देना चाहता था, तो उसे अलग से एक फॉर्म भरना होता था और अपनी पहचान बतानी होती थी। ईवीएम में नोटा का विकल्प होने से अब पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नोटा’ के रूप में जो वोट रजिस्टर्ड किए जाएंगे, उनकी गणना होगी। इसलिए यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा बटन (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि नकारात्मक वोट भी अभिव्यक्ति की आजादी का संवधानिक अधिकार (अनुच्छेद 19-1 A) है, जिसके लिए मनाही नहीं की जा सकती।
क्या है नोटा
भारतीय लोकतंत्र हर नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। चुनाव के दौरान हर मतदाता को अपने पसंद के किसी एक उम्मीदवार को मत देना होता है, लेकिन अगर किसी मतदाता को उसके क्षेत्र में खड़ा कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह ‘नोटा’ के जरिये सभी उम्मीदवारों को नापसंद कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम में एक नोटा बटन लगा दिया। इस बटन को दबाने वाले मतदाताओं को चुनाव में खड़ा कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है।
पहले क्या थी व्यवस्था
चुनाव संचालन नियम 49-O के तहत लोगों को वोट न देने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उसमें गोपनीयता नहीं रहती थी।
’चुनाव अधिकारी ऐसे लोगों से फार्म 17,A पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाता है और उसका रिकॉर्ड रखता था। ’यह मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत तथा अनुच्छेद 19 (1) (A) तथा चुनाव कानून की धारा 128 का उल्लंघन था।
नोट-वोटिंग मशीन के निचे जो आख़री बटन लगा होता है वोही नोटा बटन होता है।